EPFO पेंशन धारकों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, जारी किए गए पैसे
Written By: विवेक तिवारी
Tue, Jun 02, 2020 12:39 PM IST
EPFO ने अपने पेंशन धारकों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए पेंशन के लिए जारी किए गए 868 करोड़ रुपये के साथ में 105 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए हैं. केंद्रीय न्यासी बोर्ड (EPFO) की सिफारिश के आधार पर, भारत सरकार ने श्रमिकों की ओर से लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति प्रदान की जा सके. इससे पहले, परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनभोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी. ईपीएस-95 के अंतर्गत, पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.
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65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा
ईपीएफओ के पास 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख से ज्यादा पेंशनधारक हैं. ईपीएफओ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान, सभी मुश्किलों के बीच मई, 2020 के लिए पेंशन भुगतान की राशि में परिवर्तन करवाया, जिससे पेंशनभोगियों के बैंक खाते में समय पर उनके पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके.
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15 साल बाद EPFO से मिलेगी फुल पेंशन
EPFO से पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल मई 2020 से उन्हें फुल पेंशन मिलने लगेगी. यह फायदा उन लाखों पेंशनरों को होगा जो सितंबर 2008 से पहले रिटायर हुए हैं और Pension Commutation का ऑप्शन चुना था. पेंशन कमुटेशन के तहत पेंशनर को रिटायरमेंट पर अपने पेंशन फंड से एडवांस लेने की छूट मिलती है. हालांकि इस व्यवस्था को बीच में खत्म कर दिया गया था और फरवरी 2020 से दोबारा चालू किया गया है. EPFO ने इस स्कीम को दोबारा शुरू करते हुए कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है. EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को सीधा लाभ होगा, जो 2008 के पहले रिटायर हो चुके हैं.
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रिटायरमेंट के पहले निकाल सकते हैं पैसे
कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) के जरिए रिटायरमेंट (Retirement Corpus) के बाद भविष्य को फाइनेंशियली सुरक्षित (Financial Security) करने में मदद मिलती है. यह सुविधा संगठित क्षेत्र (Organized Sector) में काम करने वाले लोगों के लिए होती है. लेकिन, कुछ जरूरी खर्च के मौके पर आप रिटायरमेंट से पहले भी इस फंड से कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) रिटायरमेंट के पहले शादी, शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन रिपेमेंट, घर खरीदने या रिनोवेट कराने के लिए इस फंड का कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति देता है. क्लेम करने से पहले जरूरी है कि इससे जुड़े कुछ नियमों को जान लें.
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होम लोन रिपेमेंट के लिए क्या नियम है?
अगर आप होम लोन रिपेमेंट (Home Loan Repayment) के लिए अपने EPF से कोई रकम निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 साल तक सर्विस में रहना अनिवार्य होगा. इस निकासी के लिए कुछ नियम और शर्तें होंगी. पहला तो यह कि जिस होम लोने की रिपेमेंट के लिए आप यह निकासी कर रहे है, वो होम लोन आपके या पति/पत्नी या दोनों के नाम पर ज्वाइंट रूप से लिया गया हो. इस निकासी के लिए आपको जरूरी डॉक्युमेंट्स EPFO को सबमिट करने होंगे. आप कम से कम 36 महीने के बेसिक सैलरी व महंगाई भत्ते जितनी रकम निकाल सकते हैं. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) का योगदान और इसपर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होगा.
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जमीन खरीदने या घर बनाने के लिए
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